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28 मई 2012

मध्यप्रदेश में वनरक्षक परीक्षाः50% अंक फिर भी कर दिया फेल

मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने वन रक्षकों के परिणाम में एक बड़ी गड़बड़ी कर दी। व्यापमं ने वन रक्षक की परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में एससी- एसटी वर्ग के आवेदकों को 23 प्रतिशत अंकों पर उत्तीर्ण करने का नियम था, लेकिन 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले आवेदकों को भी फेल कर दिया गया है। 

कई आवेदकों के साथ गड़बड़ी 
1384 वन रक्षक पदों के लिए 15 अप्रैल 2012 को लिखित परीक्षा हुई थी। इसके बाद 26 मई को परिणाम घोषित हुए। इसमें व्यापमं ने वन रक्षक पदों पर आवेदन करने वाले रवींद्र सिंह पदोलिया (रोल नंबर 51145) तथा अमन सागर (रोल नंबर 531480) को फेल कर दिया। 70 अंकों की लिखित परीक्षा में रवींद्र सिंह को 36 तथा अमन सागर को 28 अंक प्राप्त हुए हैं। इन दोनों ही आवेदकों ने 23 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसा सिर्फ इन दो आवेदकों के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि कई आवेदक इस गड़बड़ी काशिकार हुए हैं। 

हैरान रह गए परीक्षार्थी 
परीक्षा के लिए व्यापमं ने जनवरी में जारी विज्ञापन में उल्लेख किया था कि एमपी ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 जनवरी से 23 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। वन रक्षक की परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल को और परिणाम 26 मई को घोषित किया गया है, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी देखकर आवेदक हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में वे क्या करें? हालांकि कुछ आवेदकों ने इस मामले में व्यापमं के अधिकारियों से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थता जाहिर कर दी। 

ये थे निर्धारित नियम 
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने वन रक्षकों के 1384 रिक्त पदों के लिए चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में नियम नंबर-2 में आवेदकों के लिए लिखा था कि उन्हें क्वालीफाई करने के लिए कितने प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। जो आवेदक लिखित परीक्षा में क्वालीफाई कर जाएंगे, उनके लिए मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा साक्षात्कार, शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा पैदल चाल आयोजित की जाएगी। विज्ञापन में उल्लेख था कि लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के लिए 9 अंक निर्धारित किए गए थे। 

यह मांगी थी योग्यता 
व्यापमं ने इस परीक्षा में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकंडरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की योग्यता मांगी थी। इसके अलावा 1 जनवरी 2013 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की थी। इसमें पुरुष तथा महिला वर्गो को जाति के हिसाब से आयु सीमा में भी छूट का प्रावधान रखा गया था, लेकिन आरक्षण की सुविधा सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए थी। 

दिखवाते हैं छात्रों का रिजल्ट 
आवेदकों का रिजल्ट दिखवा लेते हैं। व्यापमं में इस तरह की गलती होना संभव नहीं है। हो सकता है कि जिलेवार मैरिट के हिसाब से छात्र क्वालीफाई न कर पाएं हों। आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिए। सुनील श्रीवास्तव, पीआरओ व्यापमं(प्रियंका शर्मा,दैनिक भास्कर,भोपाल,28.5.12)

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