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24 जनवरी 2011

महाराष्ट्रःस्कूलों में आरटीई लागू करने के लिए सरकार ने कसी कमर

महाराष्ट्र सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य के सभी स्कूलों के पते और उनकी स्थिति को लेकर सूचनाएं जमा कर रही है।
राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री फौजिया खान ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के अनुसार राज्य के स्कूलों में उपलब्धता का पता लगाने के लिए हम राज्य के सभी स्कूलों पर भौगोलिक सूचना तंत्र के जरिए ध्यान रख रहे हैं। स्कूलों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद इनमें उपलब्धता संबंधी हमारे पास सही जानकारी होगी। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी बच्चे को उसके घर से एक किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल उपलब्ध कराए। उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए यह दायरा तीन किलोमीटर का और माध्यमिक शिक्षा के लिए दायरा पांच किलोमीटर का रखा गया है(नवभारत टाइम्स,मुंबई,24.1.11)।

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