पटना उच्च न्यायालय ने सूबे के प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त शिक्षकों के पद के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश रेखा एम. दोशित व न्यायमूर्ति ज्योति शरण की पीठ ने सरकार से यह जानकारी चार हफ्ते में देने को कहा है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए दिवाकर कुमार ने अपने वकील कृपानंद झा व विरेन्द्र कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि संविधान ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षित करने के लिए वर्ष 2008 में लगभग 78 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आवेदन आमंत्रित किया था। उसमें से लगभग 35 हजार शिक्षकों को बहाल कर लिया गया लेकिन बाकी बचे पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी जबकि कई जिलों में इसको लेकर काउंसिलिंग हो चुका है। इसलिए राज्य सरकार से शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरने को कहा जाय(राष्ट्रीय सहारा,पटना,19.3.11)।
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