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14 मार्च 2011

दिल्ली के स्कूलों में एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स लागू

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार 'ब्रिज कोर्स' को राजधानी के सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों को इसे अपने यहां शुरू कराने को कहा है।
शिक्षा का अधिकार कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए एनसीआईटी ने 'ब्रिज कोर्स' तैयार किया है। यह कोर्स कभी स्कूल न गए बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर उनके कक्षा के लिए त्वरित रूप से तैयार करेगा। इसी साल से देश भर में लागू शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छह से 14 साल उम्र के बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से अलग-अलग कक्षाओं में दाखिला देना अनिवार्य कर दिया गया है। 14 साल का बच्चा अगर अनपढ़ है तो प्रावधान के हिसाब से उसे 7-8वीं कक्षा में दाखिला मिलना चाहिए। ऐसे में कई समस्याएं सामने आ रही थी। इसे देखते हुए एनसीईआरटी ने ब्रिज कोर्स तैयार किया है।

शिक्षा निदेशालय की अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) सुनीता कौशिक ने सभी स्कूलों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी स्कूलों में लर्निग सेंटर शुरू करने की बात कही है ताकि ऐसे बच्चों को वहां त्वरित रूप से तैयार किया जा सके। बता दें कि राजधानी में सरकारी स्कूलों की संख्या 937 है।
इससे पहले एनसीईआरटी देश के नौ राज्यों में कन्याओं के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए ब्रिज कोर्स तैयार कर चुका है। उन स्कूलों में भी कभी न स्कूल जाने वाली कन्याओं की पढ़ाई शुरू कराई गई थी(दैनिक जागरण संवाददाता,दिल्ली,14.3.11)।

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