हाईकोर्ट ने बलिया जिले में माध्यमिक व बेसिक स्कूलों में अध्यापकों, क्लर्को और चपरासियों की कथित फर्जी नियुक्ति की जांच शासन की नवगठित समिति को एक माह में करने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार की आईएएस अधिकारी वृन्दा स्वरूप इस एकल समिति की सदस्य हैं। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने इसी जिले में एक करोड़ के करीब जीपीएफ के पैसों में हुए घोटाले की भी शीघ्रता से जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यह आदेश सुशील कुमार पाण्डेय व भीम सिंह द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर दिया है। पाण्डेय की याचिका पर न्यायालय ने कहा है कि वृन्दा स्वरूप की समिति को यह अधिकार होगा कि वह बलिया जिले में अध्यापकों, क्लर्को व चपरासियों की नियुक्तियों में की गई धांधली की विस्तृत जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारियों को अपनी जांच समिति में सहयोग के लिए शामिल करें(दैनिक जागरण,लखनऊ,29.5.2010)।
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