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17 मई 2010

राजस्थान विद्यापीठ के सेवा नियमों को मंजूरी

उदयपुर संभाग के एकमात्र डीम्ड विश्वविद्यालय राजस्थान विद्यापीठ के सेवा नियमों को मंजूरी मिल गई। करीब पंद्रह वर्षो से विद्यापीठ राज्य सरकार के नियमों के आधार पर कार्य कर रहा था, अब शैक्षणिक व शैक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा के नियम तय कर दिए गए हैं।

राजस्थान विद्यापीठ के प्रबंध मंडल की शनिवार को हुई बैठक में विद्यापीठ संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक करीब एक साल बाद हुई है, जबकि हर चार माह में प्रबंध मंडल की बैठक का प्रावधान है। बैठक की अध्यक्षता कुलपति दिव्यप्रभा नागर ने की। बैठक में रजिस्ट्रार विजयसिंह पंवार, अघिष्ठाता, मनोनीत सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के व राज्य सरकार के प्रतिनिघि मौजूद थे।

विद्यापीठ रजिस्ट्रार विजयसिंह पंवार ने बताया कि अब नियुक्तियां विद्यापीठ के सेवा नियमों के आधार पर होगी। सेवा नियमों में यूजीसी गाइडलाइन की पूरी पालना की गई है। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिव्यू रिपोर्ट और चार विभागों(मैनेजमेंट, कम्प्यूटर, फिजियोथैरेपी व होम्योपैथी) के निरीक्षण की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी सौंपी गई। बैठक में विद्यापीठ की मान्यता पर आए संकट व इसके हल पर भी चर्चा की गई।

इस साल नए कोर्स नहीं

विद्यापीठ में सत्र 2010-11 में कोई नया कोर्स शुरू नहीं होगा। वर्तमान मे विद्यापीठ अपने पहले से चल रहे कोर्स की कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। विद्यापीठ नया इंजीनियरिंग कॉलेज भी शुरू कर रहा है, मगर अब तक एआईसीटीई की अनुमति नहीं मिली है। एआईसीटीई का निरीक्षण भी नहीं हुआ है।

(राजस्थान पत्रिका,17 मई,2010)

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