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20 जून 2010

हिमाचलःएक पद पर जमे पाए गए दो तो अधिकारी को देना होगा वेतन

हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में अब एक पद पर दो कर्मचारी कार्य नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार भी हरकत में आ गई है। सरकार से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अगर किसी भी विभाग में एक पद पर दो कर्मचारी डटे रहे तो उस सूरत में संबंधित कर्मचारी में से एक की सेलरी कंट्रोलिंग अधिकारी को देनी होगी।

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को ताजा निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का भी बाकायदा हवाला दिया है। कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, बोर्डो और निगमों के सीईओ, प्रबंध निदेशकों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को कड़े निर्देश दिए हैं।

इसमें कहा गया है कि सरकार ने विभागों को वर्ष 2000 और फिर 2005 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारा किए गए थे। बावजूद इसके कई विभागों में डीडीओज ऐसे कर्मचारियों की अनाधिकृत सेलरी ड्रॉल कर रहे थे, जो एक ही पद के विरुद्ध एक ही स्थान पर तैनात रहे। नए निर्देशों में कहा गया है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सीएमपी 4114, सीएमपी 2810 और सीएमपी 4112 में लीना शर्मा बनाम राज्य सरकार के केस में फटकार लगाई है।

कोर्ट ने इन मामलों को ‘हाइली अन्हेल्दी प्रेक्टिस’ करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक जगह पर एक ही पद पर दो कर्मचारियों की ज्वाइंनिंग की तो उस हालत में एक कर्मचारी की सेलरी कंट्रोलिंग अधिकारी से वसूल की जाएगी। कार्मिक विभाग ने कोर्ट के निर्णय की हर हालत में अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। इससे पहले जो निर्देश कार्मिक विभाग देता था, उसका कोई न कोई तोड़ ढूढ लिया जाता था। आईंदा तोड़ निकालना महंगा पड़ेगा। आदेश का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कार्मिक विभाग के उपसचिव मोतीलाल शर्मा का कहना है कि जैसे ही एक जगह पर नए कर्मचारी की ज्वाइनिंग होगी, दूसरे को तत्काल रिलीव करना पड़ेगा। अन्यथा कंट्रोलिंग अधिकारी की जवाबदेही होगी(दैनिक भास्कर,शिमला,20.6.2010)।

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