पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 7,654 पदों पर की जा रही भर्ती के लिए काउंसलिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है।
वाल्मिक़ मजहबी सिखों की ओर से आरक्षण नीति में अपना 12.5 हिस्सा नहीं मिलने की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि आदि धर्म समाज पंजाब के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आदि धर्म समाज पंजाब के अध्यक्ष राज कुमार अतिकेय कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी यह मांग भी मान ली कि राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षकों के 1,289 पदों पर भर्ती के लिए वाल्मिक़ मजहबी सिखों के मामले में योग्यता में कमी की जाये ताकि वे अपने आरक्षण कोटे का फायदा उठा पाएं।
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