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27 जुलाई 2010

यूपीःस्थानीय निकायों कार्मिकों की एसीपी व्यवस्था में बदलाव

उत्तरप्रदेस सरकार ने नगरीय स्थानीय निकाय-जल संस्थान के विभिन्न अधिकारियों-कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य करने के साथ सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) व्यवस्था में बदलाव किया है। अब प्रत्येक कार्मिक को सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सेवा पूरी करने पर सुनिश्चित प्रोन्नति के रूप में अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। यह व्यवस्था एक जनवरी 2006 से अनुमन्य की गयी है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक रंजन की ओर से सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया। गौरतलब है कर्मचारियों की मांग 8, 16 और 24 साल पर एसीपी देने की थी, जिसे सरकार ने 10, 20 और 30 वर्ष कर दिया था(दैनिक जागरण,गोरखपुर संस्करण में लखनऊ की रिपोर्ट)।

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