उत्तरप्रदेश के गैर सहायता प्राप्त बीएड कालेजों में राज्य सरकार द्वारा किये गए आरक्षण के प्रावधान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने नौ अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने इसी मामले में 5 मार्च 2009 को पारित रोक के आदेश को बीएड 2010-11 के सत्र में भी लागू किए जाने का आदेश दिया हैं। यह आदेश याची मेरठ के कालेज आफ प्रोफेशनल एजूकेशन व अन्य की ओर से अधिवक्ता एमएम अस्थाना द्वारा प्रस्तुत याचिका पर दिये हैं(दैनिक जागरँ,लखनऊ,22.7.2010)।
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