छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश के समय मूल निवासी प्रमाण-पत्र, शुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्ति हेतु आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है। इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को विभिन्न औपचारिकतएं पूर्ण कर सक्षम अधिकारी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। जिला कलेक्टर ने प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उद्देश्य से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व अधिकृत अध्यापकों को आवश्यक निर्देश जारी किए है। निर्देशानुसार प्रधानाचार्य मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र हेतु छात्र-छात्राओं का पूर्ण विवरण विद्यालय में ही एकत्रित कर एक सूची तैयार करेंगे तथा तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार प्राप्त सूची का परीक्षण जांच कर बाद प्रमाणीकरण संस्था प्रधान को लौटाएंगे। तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सूची मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र हेतु अधिकृत सूची मानी जाएगी तथा इसी सूची के अनुसार संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही संपादित करेंगे। जिन प्रकरणों में अलग से प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता हों, उनकी सूची के साथ-साथ प्रमाण-पत्र भी संस्था प्रधान तैयार कर संबंधित पटवारी से जांच रिपोर्ट अंकित करा नोडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर प्रमाण-पत्र जारी कराने की कार्यवाही करेंगे तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। तहसीलदार अपने स्तर से सभी पटवारियों को निर्देश जारी करेंगे कि विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तुत सूची, प्रमाण-पत्र पर तुरंत जांच कर रिपोर्ट अंकित कर संस्था प्रधान को देंगे(दैनिक नवज्योति,भीलवाड़ा,22.7.2010)।
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