सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा (आरजेएस) 2008 का सोमवार को रॉ मार्क्स के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया।
कोर्ट द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या 16896/2010 में राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण कुमार व अन्य में दिनांक 9 जुलाई 2010 को पारित निर्णय के अनुपालन तथा आयोग द्वारा पूर्व में 7 सितंबर 09 और 26 फरवरी 2010 को घोषित किए परिणाम के अतिक्रमण में आरजेएस का यह परिणाम घोषित किया है। रॉ मार्क्स के आधार पर 240 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए योग्य माना गया है।
पहले किए शामिल अब हटाए
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा सोमवार को घोषित आरजेएस परीक्षा-2008 के परिणाम के बाद पिछले परिणाम में चयनित सात अभ्यर्थी अब जज बनने से वंचित रह गए हैं। स्केलिंग के आधार पर संवीक्षा और इंटरव्यू के बाद 26 फरवरी को घोषित परिणाम में ये अभ्यर्थी नियुक्ति की सिफारिश पा चुके थे।
आयोग द्वारा आयोजित आरजेएस 2008 परीक्षा में 15 हजार अभ्यर्थी बैठे थे। करीब 1 हजार 300 में से 257 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उनकी संवीक्षा परीक्षा और इंटरव्यू के बाद आयोग ने 26 फरवरी 2010 को 87 पदों पर भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी थी।
स्केलिंग के आधार पर जारी की गई चयनित अभ्यर्थियों की इस सूची में रोल नंबर 101269(12), 200259(43), 301739(42), 401520 (130), 500868 (18), 703058(47) सामान्य अभ्यर्थियों में चयनित हुए थे। ब्रेकिट में इनके मेरिट क्रमांक थे, लेकिन आयोग द्वारा सोमवार को जारी की गई साक्षात्कार की 240 अभ्यर्थियों की नई सूची में इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल नहीं हैं। इधर ओबीसी वर्ग से 101761(55) रोल नंबर भी नई सूची से गायब है। एससी व एसटी के सभी अभ्यर्थी यथावत रहे हैं(दैनिक भास्कर,अजमेर,21.7.2010)।
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