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08 अगस्त 2010

यूपीःपुलिस भर्ती प्रकरण स्पेशल अपील निस्तारित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षी भर्ती परिणाम में ओबीसी श्रेणी में बीस प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं की भर्ती के मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को रद कर दिया। न्यायालय ने याची के प्रकरण पर पुन: विचार हेतु शासन को भेज दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति एफआई रिबेलो व न्यायमूर्ति एपी शाही की खण्डपीठ ने राजीव कुमार की स्पेशल अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में 17 मई को 35000 पुलिस भर्ती के परिणाम को चुनौती दी गई थी। आधार लिया गया कि विज्ञापन में ओबीसी श्रेणी में महिलाओं को केवल बीस प्रतिशत आरक्षण भर्ती के लिए दिया जायेगा। कहा गया कि ओबीसी की कुल 9450 सीटें हैं जिसमें ओबीसी महिला की कुल 1890 पदों पर भर्ती होनी चाहिए जबकि कुल 2744 महिलाओं की भर्ती की गई। जिससे कट ऑफ मेरिट ज्यादा हो गई तथा याची का चयन नहीं हो सका। एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया था। जिस आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपील को निस्तारित करते हुए याची के प्रकरण को नये सिरे से विचार के लिये भेज दिया तथा यह भी कहा कि यदि याची सफल होता है तो उसे नियुक्ति पत्र जारी करें यदि कोई और कारण न हो(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,8.8.2010)।

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