इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि वह वर्ष 2009-10 व 2010-11 के सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को जूनियर इंजीनियरों से नई नियमावली में दी गयी शर्तो के अनुसार भरें। उत्तर प्रदेश सर्विस आफ इंजीनियर्स (सिंचाई विभाग) गु्रप-बी सेवा नियमावली 2007 के पैरा-16 के अनुसार वरिष्ठता को आधार बनाकर जू. इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर प्रोन्नति का प्रावधान है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील व न्यायमूर्ति केएन पाण्डेय की खण्डपीठ ने जितेन्द्र व अन्य की याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। न्यायालय ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी इस पत्र को भी रद कर दिया है जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग से मांग की गयी थी कि वह विभागीय प्रोन्नति समिति को बुलाकर 159 सहायक अभियंताओं के रिक्त पड़े पदों को भरें(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,22.8.2010)।
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