छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड आफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है। जस्टिस एसके अग्निहोत्री की सिंगल बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई गलत है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रायपुर की ग्राह्यता सूची में दिल्ली हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को शामिल नहीं किया गया था। माशिमं के सचिव ने दिल्ली बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले छात्रों के यहां दाखिले पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके खिलाफ दिल्ली बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी संस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्यप्रदेश से मान्यता प्राप्त है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ माशिमं ने भी उन्हें मान्यता दी थी(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,7.8.2010)।
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