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16 सितंबर 2010

पिता की आय छुपाकर सरकारी खर्च से इलाज कराने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति जायजःदिल्ली हाईकोर्ट

सेवानिवृत पिता की पेंशन व अन्य श्रोतों से होने वाली आय को छुपाकर उनके इलाज पर खर्च हुए महज 12 हजार रुपये सरकारी खजाने से निकालने की कोशिश करना कैबिनेट सेक्रेटारियेट में तैनात रहे सीनियर ऑडिटर अजय कुमार गोयल को काफी मंहगा पड़ा। महज 12 हजार के लिए उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। लेखा विभाग जैसे अहम महकमों में तैनात अधिकारी द्वारा फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सजा के तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिकारी को जबरन सेवानिवृत्त किये जाने के निर्णय को सही ठहाराया है। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग एवं एमसी गर्ग की दो सदस्यीय पीठ ने आरोपी अधिकारी अजय कुमार गोयल को राहत देने से इंकार करते हुए उनके कृत्य को गंभीर अपराध बताया है। पीठ ने कहा कि ‘लेखा विभाग’ में सिर्फ ईमानदारी की पूजा होती है, ऐसे में इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी अधिकारी लेखा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर तैनाती के समय फर्जीवाड़ा करके अर्थिक लाभ लेने की कोशिश की है। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट के फैसले को खारिज कर दिया है। पंचाट ने आरोपी अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। कैबिनेट सेक्रेटारियेट में सीनियर ऑडिटर रहे अजय कुमार गोयल ने वर्ष 1997 में अपने महकमे को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से सेवानिवृत होने के बाद उनके पिता की भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है । साथ ही कहा था कि उनके पिता पेंशन आदि का लाभ नहीं ले रहे हैं(हिंदुस्तान,दिल्ली,16.9.2010) ।

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