चौटाला के शासनकाल में पदोन्नत किए गए 19 एचसीएस अफसरों को पदावनत करने के हुड्डा सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश देवीलाल सिहाग व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सिहाग व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें पदावनत करने की कार्यवाही अनुचित है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले साल ही सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा था कि इन कर्मचारियों को नियमों को ताक पर रख पिछली सरकार ने एचसीएस के पद पर पदोन्नत किया(दैनिक जागरण,चंडीगढ़,18.9.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।