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13 अक्तूबर 2010

समान पद के लिए समान वेतन:दिल्ली हाईकोर्ट

एक ही कार्यस्थल पर समान पद पर समान कार्य करने लेकिन वेतन कम पाने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में साफ कर दिया कि समान पद पर एक जैसा काम करने वालों के वेतन में फर्क नहीं किया जा सकता, बशर्ते उनकी योग्यता एक जैसी हो। अधिक योग्य व्यक्ति को ज्यादा वेतन दिया जा सकता है। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण [कैट] के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। प्रसार भारती के कर्मचारियों के संबंध में दायर याचिका पर जस्टिस प्रदीप नंद्रजोग और जस्टिस मूलचंद गर्ग की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा की कर्मचारियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
भारतीय प्रसारण अधिनियम के तहत सितंबर 1997 में गठित प्रसार भारती के कर्मचारियों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में समकक्ष कर्मचारियों के वेतन का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया था कि समान स्थितियों के बावजूद उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसी के बाद उनके पक्ष में कैट ने आदेश पारित किया था। इस आदेश के विरोध में केंद्र सरकार हाईकोर्ट गई थी, जहां उसे मायूसी हाथ लगी(दैनिक जागरण,दिल्ली,12.10.2010)।

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