छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले एक और बड़ी सौगात दी है। शासन ने सोमवार को अपने नए अवकाश नियम 2010 की घोषणा कर दी। नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट पर आठ की बजाए 10 महीनों की छुट्टी का वेतन मिलेगा।
पितृत्व अवकाश भी एक की बजाए दो संतानों तक मिलेगा। चंद दिन पहले ही सरकार ने अपने सवा दो लाख कर्मचारियों को और आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। राज्य विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 1977 से लागू सिविल सेवाएं अवकाश नियम जस के तस अपना लिए थे।
अब 33 साल बाद इनमें बदलाव किया गया है। वित्त एवं योजना विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नए नियम 1 अक्टूबर 2010 से लागू माने जाएंगे। इन नियमों में पूर्व में अप्रचलित नियमों के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।
विशेष बात यह कि नए नियम हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी गई है। यदि किसी कर्मचारी के खाते में वित्त विभाग के प्रावधानों के तहत एक अक्टूबर 2010 की स्थिति में एक जुलाई 2010 को अग्रिम जमा की गई कुछ अवकाश अलग से रखे गए हैं तो ये छुट्टियां एक अक्टूबर को अवकाश लेखे में जमा कर दिए जाएंगे।
पुराने नियमों में देश के अंदर अधिकतम 120 दिन और विदेशों में 240 दिन तक अर्जित अवकाश मंजूर करने का प्रावधान था। अब नए नियम में दोनों स्थिति में अधिकतम 180 दिन छुट्टी मिलेगी। पुराने नियमों में अर्धवैतनिक अवकाश की पात्रता प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन तय थी। नए नियम में अर्जित अवकाश के समान ही साल में दो बार एक जनवरी और एक जुलाई को 10-10 दिन अग्रिम जमा करने का प्रावधान किया गया है।
चूंकि अर्धवैतनिक अवकाश का अग्रिम एक जनवरी 2011 से प्रारंभ होगा इस वजह से इसके पूर्व जिस तिथि को अर्ध वैतनिक खाते में पिछले पूर्ण वर्ष हेतु अवकाश जमा किया गया था, उस तिथि से 31 दिसंबर 2010 तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए डेढ़ दिन प्रतिमाह की दर से अर्ध वैतनिक अवकाश एक जनवरी 2011 को उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।
उसके बाद उसी तिथि को नियमानुसार 2011 के प्रथम अर्द् वार्षिकी के लिए अर्ध वैतनिक अवकाश अग्रिम जमा किया जाएगा। नए नियम में अवकाश लेखे के प्रपत्र में भी संशोधन किया गया है। इस वजहसे कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि कर्मचारियों के अवकाश लेखा एक जनवरी तक पूर्व शेष को अंतरित करते हुए प्रपत्र में संधारित करना सुनिश्चित करें।
माता-पिता को सौगात
नए नियमों में मातृत्व अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश की पात्रता 90 से बढ़ाकर 135 दिन कर दी गई है। यदि कोई महिला कर्मचारी इस नियम के लागू होने की तिथि से मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी बढ़ी हुई छुट्टी का फायदा मिलेगा। वर्तमान में पितृत्व अवकाश की सुविधा पहले बच्चे के लिए है, अब यह सुविधा दूसरे बच्चे के लिए भी पुरुष कर्मचारी को मिलेगी(दैनिक भास्कर,रायपुर,5.10.2010)।
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