राज्य सरकार ने वेतन संरचना में वेतन बैंड के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण, भवन क्रय, उसकी मरम्मत व विस्तार के लिए मंगलवार को नया शासनादेश जारी कर दिया है। भवन निर्माण या भवन क्रय के लिए वेतन बैंड के 34 माह के वेतन के बराबर या अधिकतम 7.50 लाख रुपये अग्रिम की देने की व्यवस्था की गयी है। मरम्मत या विस्तार के लिए यह धनराशि अधिकतम 1.80 लाख रुपये होगी। इस बारे में वित्त सचिव बीएम जोशी ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। वित्त सचिव ने इसके अलावा मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड, आटो साइकिल, व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा साइकिल खरीदने लिए भी वेतन बैंड के आधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए अग्रिम देने का संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्र तथा अन्य पदाधिकारियों ने इसका स्वागत किया है साथ प्रमुख सचिव वित्त से मांग की है कि केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली महिलाओं को भी शिशु देखभाल अवकाश देने की मांग की है। इस बारे में प्रमुख सचिव वित्त अनूप मिश्रा को संघ की ओर से मंगलवार को एक ज्ञापन भी दिया गया(दैनिक जागरण,लखनऊ,13.10.2010)।
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