मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी राज्य में पिछड़े वर्ग (BC ) से संबंधित छात्र दूसरे प्रदेश में उस समय तक इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उस राज्य में भी वह जाति अधिसूचित नहीं हो।
जज के. चंदू ने राजस्थान के एक छात्र की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। मेडिकल में दाखिला लेने का इच्छुक यह छात्र 15 साल पहले तमिलनाडु आ गया था(नवभारत टाइम्स,3.10.2010 में मदुरै की ख़बर)।
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