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11 नवंबर 2010

दिल्लीःकॉलेजों के आसपास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस आयुक्त को स्कूल व कॉलेजों के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू व बीड़ी-सिगरेट बेचने वालों को वहां से हटाने और कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए जाए कि वे डीयू के कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सौ मीटर के दायर में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई करें।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने इस संबंध में दो फरवरी को रिपोर्ट दायर करने के लिए भी कहा है।

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन व‌र्ल्ड लंग फाउंडेशन ने बताया कि धूम्रपान करने से खुद पर व आसपास के लोगों की सेहत पर भी खराब असर पड़ रहा है। इस संबंध कोटपा (प्रोहिबेशन ऑफ एडवरटिजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003) व दिल्ली प्रोहिबेशन ऑफ स्मोकिंग एंड नान स्मोकर हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। परंतु इन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। संगठन ने सितंबर माह में डीयू के 83 कॉलेज के आसपास सर्वे में पाया कि 28 कॉलेजों के आसपास तंबाकू व उससे बने पदार्थ बिक रहे हैं। कॉलेज के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकानें खुली हुई हैं(दैनिक जागरण,दिल्ली,11.11.2010)।

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