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12 नवंबर 2010

यूपीःएससी-एसटी वरिष्ठता नियमावली वैध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उप्र सरकारी सेवा वरिष्ठता नियमावली 1991 के नियम 8(ए) को वैध करार देते हुए इसकी वैधता की चुनौती देने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नियम 8(ए) के तहत एससी/एसटी कर्मचारी प्रोन्नति की तिथि से उन कर्मचारियों से वरिष्ठ माने जाएंगे, जिन्हें वरिष्ठ कैडर के बावजूद बाद में प्रोन्नति दी गई हो। यह आदेश न्यायमूर्ति एसके सिंह और न्यायमूर्ति सभाजीत यादव की खण्डपीठ ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सोनभद्र में कार्यरत अधीक्षण अभियंता मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनाया है। याची का कहना था कि वह सेवा में वरिष्ठ होने की वजह से वरिष्ठता पाने के हकदार हैं। यह भी कहा कि एससी/एसटी को वरिष्ठता देने वाले नियम 8(ए) असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है, जो अनुच्छेद 16(4) के अनुकूल है। इस अनुच्छेद को सुप्रीमकोर्ट ने नागराज केस में वैध करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि नियम 8(ए) में कोई अवैधानिकता नहीं है। यह भी कहा कि जहां तक याची की वरिष्ठता का प्रश्न है, वह इस मामले में राज्य लोक सेवा अधिकरण में दावा दाखिल कर सकता है(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,12.11.2010)।

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