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19 नवंबर 2010

हिमाचलः शास्त्री और भाषा अध्यापक भर्ती नियम पर तीन दिसंबर तक निर्णय लेने का आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह शास्त्री व भाषा अध्यापक के पदों को संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार भरने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपना फैसला दें। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व वीके शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि वह तीन दिसंबर से पहले इस मामले पर फैसला लें। यदि सरकार का फैसला उनके हक में होता है तो याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समुचित समय दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अधिसूचना जिसमें नए भर्ती नियमों के अंतर्गत शास्त्री पद भरने की प्रक्रिया जारी की है को चुनौती दी है। नए नियमों के अनुसार शास्त्री में प्रार्थी में 50 अंक वाले ही पात्र होंगे जबकि पुराने में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वही पद नए नियमों से भरे जा सकते हैं जो नए नियमों की अधिसूचना के बाद रिक्त हुए हैं जबकि अन्य पद पुराने नियमों के अनुसार भरे जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि इन फैसलों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन पर अंतिम फैसला लिया जाए(दैनिक भास्कर,शिमला,19.11.2010)।

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