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03 नवंबर 2010

यूपीःपरिषदीय शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर हुईँ

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों को छठा वेतनमान अनुमन्य होने के बाद उनके वेतनों को लेकर उत्पन्न विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। इन विसंगतियों का निराकरण करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है।
पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में संबंधित शिक्षक का वेतन निर्धारण 24 फरवरी 2009 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार होगा। इस व्यवस्था के अनुसार साधारण वेतनमान के शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक ग्रेड-3, समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड-2 तथा पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड-1 पदनाम दिया जाएगा। चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में संबंधित शिक्षक को वर्तमान में मिल रहे बैंड वेतन (वेतन बैंड में वेतन) के साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जाएगा। उच्च ग्रेड वेतन में वास्तविक पदोन्नति होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन निर्धारण दिनांक आठ दिसम्बर 2008 को जारी शासनादेश के प्रस्तार-11 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा(दैनिक जागरण लखनऊ,3.11.2010)।

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