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07 नवंबर 2010

राजस्थानःसंस्कृत व्याख्याताओं की नियुक्ति पर रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा संस्कृत व्याख्याताओं के पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव व आरपीएससी सचिव से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्यों न याचिका का निपटारा सुनवाई के प्रारंभिक स्तर पर ही क्यों न कर दिया जाए। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह अंतरिम आदेश भरतपुर जिला निवासी कमरुद्दीन की याचिका पर दिया।

न्यायाधीश ने आरपीएससी को निर्देश दिया है कि वह अदालत की अनुमति के बिना पदों पर नियुक्ति न करे। याची के वकील आर.पी.सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 10 मई, 08 को स्कूल शिक्षा में संस्कृत व्याख्याताओं के 101 पदों पर नियुक्ति की विज्ञप्ति निकाली। चयन के लिए लिखित परीक्षा ली और बाद में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए। आरपीएससी ने 28 अक्टूबर, 10 को लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़े बिना केवल साक्षात्कार के आधार पर वरीयता सूची बनाकर परिणाम जारी कर दिया।

याचिका में कहा गया कि पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अंक जोड़े बिना ही साक्षात्कार के आधार पर परिणाम जारी करना अधिसूचना व नियमों के विरुद्ध है। याची का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और लिखित परीक्षा में भी अच्छे अंक आए। फिर भी उसे चयन से वंचित रखा है। याचिका में गुहार की गई कि लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर परिणाम जारी किया जाए। न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संस्कृत स्कूल व्याख्याताओं के पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी(दैनिक भास्कर,जयपुर,7.11.2010)।

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