केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वालों की सुविधा के लिए शिक्षा निदेशालय को विशेष प्रबंध करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों में बोर्ड लगाए जाएंगे। उन पर जनसूचना अधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर सहित अन्य तमाम जानकारी दर्ज होगी। इस निर्देश को स्कूलों को 15 दिसंबर से पहले अमल में लाना होगा। वहीं सारी औपचारिकता पूरी करने की जानकारी भी उन्हें मुख्यालय को देनी होगी।
दरअसल एक वर्ष पहले तक सूचना के अधिकार के तहत स्कूलों संबंधी जानकारी के लिए लोग केवल शिक्षा निदेशालय में आरटीआइ जमा कर सकते थे। इससे दूरदराज इलाकों में रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने एक याचिका की सुनवाई में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसके तहत सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को जनसूचना अधिकारी बनाया गया था। ताकि लोगों को जल्द सूचना मुहैया कराई जा सके। इसके बाद से लोगों को स्थानीय स्कूल ही आरटीआई का जवाब मिल जा रहा था। हालांकि कई लोगों को इस नियम तथा जनसूचना अधिकारी संबंधी पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण दिक्कत भी हो रही थी।
इस मुद्दे पर पहल करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली निदेशालय को 18 नवंबर को निर्देश जारी किया कि सभी स्कूलों में जनसूचना अधिकारी के संबंध में बोर्ड लगाए जाए। बोर्ड पर अधिकारी का नाम, पद, पता व फोन नंबर भी अंकित हो। इसके साथ ही सूचना मांगने वालों को लगने वाली राशि व जानकारी की पुस्तिका भी मुहैया कराया जाए। इतना ही नहीं आरटीआइ लगाए जाने का समय भी बोर्ड में दर्ज किया जाए। ये सारी जानकारी हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में दर्ज होनी चाहिए। बोर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख पर होगी(दैनिकजागरण,दिल्ली,21.11.2010)।
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