शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दिल्ली के एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) स्कूलों में नई व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए इस संबंध में निगम की शिक्षा समिति ने एक योजना तैयार कर दिल्ली सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी है। जिसमें मुख्य रूप से एमसीडी के प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में विस्तार करने, विक्लांग व मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने, द्वितीय पाली में पढ़ाई की व्यवस्था को समाप्त कर सभी विद्यालयों को सहशिक्षा में परिवर्तित करने का सुझाव अहम है। शिक्षा समिति के चेयरमैन डा.महेंद्र नागपाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून पास करने के बाद दिल्ली सरकार ने विगत माह में एमसीडी से सुझाव मांगे थे कि कैसे अधीन आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाएं तैयार कर दिल्ली सरकार को भेज दी गई। इस योजना के अंतर्गत 40 अतिरिक्त विद्यालय भवनों का निर्माण, सभी में पेयजल, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, बेहतर फर्नीचर आदि की व्यवस्था का भी सुझाव शामिल है। नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए 1600 करोड़ रूपये के अतिरिक्त फंड की मांग की गई है। दिल्ली सरकार अगर योजना को मंजूर कर लेती है और फंड जारी हो जाए तो नई व्यवस्था लागू करने में कोई समस्या नहीं है। न्यायालय के आदेशानुसार विक्लांग व मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था करने का आदेश है तो जरूरी है कि इसके लिए विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाए। जो सुझाव के रूप में दिए गए हैं। इतना ही नहीं नई व्यवस्था लागू होने के उपरांत किसी भी विद्यालय में 10 फीसदी से अधिक शिक्षकों की नहीं होगी(दैनिक जागरण,दिल्ली,10.11.2010)।
बहुत बढ़िया .
जवाब देंहटाएं