बिहार में 15 नवंबर से सभी सिविल कोर्ट में सांध्यकालीन अदालत लगेंगी। कोर्ट का समय शाम पांच से सात बजे तक होगा। पटना उच्च न्यायालय ने इस आशय का आदेश सभी जिला जजों को भेज दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने 13 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के तहत सांध्य कोर्ट शुरू करने का फैसला लिया है। सांध्य कोर्ट पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सांध्य कोर्ट का गठन निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के उद्देश्य से किया गया है। सांध्यकालीन कोर्ट में सिविल जज रैंक के पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे(दैनिक जागरण,पटना,5.11.2010)।
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