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25 नवंबर 2010

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछी निःशुल्क किताब वितरण की प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) छात्रों को किताब मुहैया कराने का तरीका बताने के लिए कहा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। निदेशालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। खंडपीठ ने कहा कि गैर सरकारी प्राप्त स्कूल छात्रों को एनसीईआरटी की किताबों की बजाए अपनी पुस्तकें लेने के लिए कहते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस छात्रों को अतिरिक्त किताबें नहीं मुहैया कराई गई तो वे अन्य छात्रों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। खंडपीठ ने निदेशालय से कहा कि छात्रों के मस्तिष्क को समझने की जरूरत है। हलफनामा दाखिल करने के लिए छह दिसंबर तक का वक्त दिया गया है(नई दुनिया,दिल्ली,25.11.2010)।

1 टिप्पणी:

  1. दिल्ली के सभी शिक्षा पदाधिकारी और अधिकारी यहाँ तक की मंत्री भी अव्वल दर्जे के भ्रष्ट और निकम्मे हैं.....इन सब की ब्रेनमेपिंग और लाईडिटेक्टर टेस्ट होनी चाहिए शिक्षा को बर्बाद करने तथा प्राइवेट स्कूलों से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में.....

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