जबलपुर हाईकोर्ट के दो जजों की बैंच ने 30 वर्ष उम्र पूरी कर चुके एक युवक को एलएलबी के अगले सत्र में प्रवेश देने के निर्देश दिए है। सत्र 2010-2011 की प्रवेश के दौरान होशंगाबाद के सौरभ तिवारी ने नर्मदा कॉलेज में एलएलबी में प्रवेश के लिए आवेदन किया था।
लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने बार काउंसिल के 1961 नियम 28 का हवाला देते हुए प्रवेश देने से इनकार कर दिया। जिसके अनुसार किसी भी ऐसे छात्र-छात्रा को एलएलबी में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो,लेकिन इसके विरुद्ध सौरभ तिवारी ने याचिका दायर की।
एसआर आलम चीफ जस्टिज और आरके गुप्ता की बैंच ने उच्चशिक्षा विभाग,कॉलेज के प्राचार्य,आयुक्त को सौरभ तिवारी को कॉलेज में एलएलबी के अगले सत्र में प्रवेश देने के लिए निर्देशित किया है।
उक्त छात्र को अगले सत्र में एलएलबी में कोर्ट की मंशा के अनुसार प्रवेश दे दिया जाएगा,लेकिन इसके पहले विश्वविद्यालय से भी अनुमति लेनी होगी।
डॉ.एलएल दुबे,प्राचार्य नर्मदा कॉलेज(दैनिक भास्कर,होशंगाबाद,12.12.2010)
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