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15 दिसंबर 2010

बिहारःवोकेशनल ट्रेनिंग के छात्रों को नौकरी में तीन साल की छूट

जिस मामले में छात्रों को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली उस मामले में राज्य मानवधिकार आयोग ने राहत दी। मामला वोके शनल ट्रेनिंग के छात्रों का है। सत्र विलंब होने के कारण स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सैकड़ों छात्र प्रभावित थे। मानवाधिकार आयोग के फैसले से छात्रों को नौकरी की उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिल गई। फैसले से राज्य के सैकड़ों छात्र लाभान्वित होंगे। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एसएन झा ने की। आयोग ने इस मामले में 31अगस्त को भी फैसला दिया था। छात्रों को सर्टिफिकेट आदेश निकलने के 10 साल बाद मिला। सर्टिफिकेट आरटीआई के तहत आवेदन डालने के बाद मिला। सर्टिफिकेट देर से मिलने के कारण नौकरी की उम्र सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट की शरण ली लेकि न राहत नहीं मिली। तब छात्रों ने मानवाधिकार आयोग के पास गुहार लगाई । आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस. एन. झा ने आदेश दिया कि सत्र विलंब होने के कारण छात्रों को जो क्षति हुई उसे सरकार भरपाई करे यानी नौकरी में उम्र सीमा में तीन वर्षों की छूट दी जाए। देर आयद, दुरुस्त आयद सत्र विलंब होने के कारण छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं मिल सका था। वे नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे सके(हिंदुस्तान,पटना,15.12.2010) ।

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