आवेदन पत्र में मामूली खामियों के चलते रविवार को होने जा रही पंजाब सिविल सर्विसिस (पीसीएस) परीक्षा में बैठने से रोके गए उम्मीदवारों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
शनिवार को अवकाश के दिन हाईकोर्ट के जस्टिस एमएम कुमार व जस्टिस ऋतु बाहरी की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए पंजाब लोक सेवा आयोग के सचिव को अंतरिम निर्देश दिया कि मामूली खामियों को नजरअंदाज कर उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए रोल नंबर जारी किए जाएं। परीक्षा भवन में इन उम्मीदवारों से आवेदन में की गलती को सही करवाया जा सकता है।
अदालत ने ऐसे सभी मामलों में जो हाईकोर्ट नहीं आए उन्हें भी परीक्षा में बैठने का मौका देने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने इस अंतरिम निर्देश के साथ पंजाब सरकार को इक्कीस दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार के एडीशनल एडवोकेट जनरल सुवीर सहगल ने नोटिस स्वीकार करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है।
अदालत ने इस दौरान अंतरिम राहत देते हुए उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने का निर्देश दिया है। अलग अलग याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें आवेदन पत्र में गलती करने पर परीक्षा में नहीं बैठाया जा रहा। ऐसे में उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए(ललित कुमार,दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,19.12.2010)।
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