दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) को 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्रों के अंकों की घोषणा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें यूपीएससी को हर विषय के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति जैसी विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए कट ऑफ अंक घोषित करने और संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
याचिका में 2010 की लोकसेवा प्रारंभिक परीक्षा के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोल नंबर, अंक का खुलासा करने की मांग भी की थी। हाईकोर्ट ने आयोग को उन याचिकाकर्ताओं के परिणामों का खुलासा न करने के लिए कहा है जो 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा, ‘अगर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पूरे अंक उनके रोल नंबर के साथ बताए जाते हैं तो यूपीएससी या उत्तीर्ण अभ्यर्थी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, बल्कि ऐसा करना जनहित में होगा।’(दैनिक भास्कर,दिल्ली,17.1.11)
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