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20 जनवरी 2011

बिहारःशिक्षक भर्ती मामले में मध्यस्थ नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती के मामले में सभी पक्षों की आपत्तियां सुनकर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी.ए. मोहता को मध्यस्थ नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों को बिहार सरकार की तैयार सूची पर आपत्ति है वे अपनी आपत्तियां 31 जनवरी तक दर्ज करा देंगे। मध्यस्थ (आर्बीट्रेटर) 19 फरवरी को इस मामले में पहली सुनवाई करेंगे और सभी पक्षों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची कोर्ट को सौंपेंगे। कोर्ट 29 मार्च को इस मामले में फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने साफ किया कि मध्यस्थ के सामने वे ही लोग आपत्तियां दे सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार हैं। इससे पहले बिहार सरकार की ओर से पेश वकील मनीष कुमार ने 34,540 प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए कुल 1,23,000 उम्मीदवारों की सूची कोर्ट को सौंपी। उम्मीदवारों के वकीलों ने राज्य सरकार की सूची में कई खामियां बताई। उन्होंने जन्मतिथि और कुछ के मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास न होने पर आपत्ति जताई थी। इन्हीं आपत्तियों पर कोर्ट ने जस्टिस मोहता की कमेटी गठित कर दी जो इन सब शिकायतों की जांच करेगी(दैनिक जागरण,पटना,20.1.11)।

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