बर्खास्त या सेवामुक्त हो चुके कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। उन्हें दिया जा रहा शिशु शिक्षा भत्ता बंद नहीं किया जाएगा। कई विभागों में भत्ता बंद किए जाने के बाद केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागों से कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक सत्र के दौरान शिशु शिक्षा भत्ता बीच में बंद न किया जाए।
अगर कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो भी उसके बच्चे को दिया जा रहा शिशु शिक्षा भत्ता बीच में बंद नहीं किया जाएगा। डीओपीटी की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मचारी की मौत हो जाती है तो न सिर्फ एक शैक्षणिक सत्र बल्कि बच्चे की निर्धारित उम्र तक उसे शिक्षा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सरकारी संस्थान से पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश लेने पर भी शिशु शिक्षा भत्ते का भुगतान किया जाएगा लेकिन प्राइवेट ट्यूशन के लिए भत्ता नहीं दिया जाएगा। एजी ऑफिस सिविल एकाउंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी, महासचिव रवि श्रीवास्तव और संयुक्त मंत्री (आंतरिक) अश्विनी पांडेय का कहना है कि डीओपीटी की ओर से जारी स्पष्टीकरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम केंद्रीय दफ्तरों में शिशु शिक्षा भत्ते के भुगतान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और इसका नुकसान कर्मचारियों का उठाना पड़ा रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा(अमर उजाला,इलाहाबाद,31.1.11)।
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