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02 फ़रवरी 2011

हमें गरीबों को शिक्षा देने से बाहर रखो : कार्मल कॉन्वेंट

कार्मल कॉन्वेंट स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को अल्पसंख्यक बताते हुए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की है। स्कूल प्रशासन की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। स्कूल की याचिका के खिलाफ गैर सरकारी संगठन ने भी याचिका दायर कर स्कूल पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाया।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने सरकार को 30 मार्च तक इस मसले में अपना पक्ष रखने को कहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल स्कूल को किसी प्रकार का राहत देने से इंकार कर दिया है। स्कूल प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 15 (5) का हवाला देते हुए कहा है कि इसके तहत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकार के आरक्षण नीति से बाहर रखा गया है। साथ ही कहा है कि ऐसे में सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं थोप सकती है। वहीं, गैर सरकारी संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने स्कूल पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सदी गरीब बच्चों को दाखिला तो देना ही है। स्कूल को शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला देना चाहिए(लाईवहिंदुस्तान डॉटकॉम,दिल्ली,2.2.11)।

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