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01 फ़रवरी 2011

एरियर-पेंशन देर से आई तो बैंक को देना होगा दंड

एरियर या पेंशन का समय से भुगतान न होने पर अब खाताधारक नहीं उल्टे बैंक वाले परेशान होंगे। क्योंकि समय से खाता में पैसा नहीं जाने पर बैंकों को खाताधारक को उस अवधि के ब्याज के साथ दंड भी देना होगा। पेंशन और एरियर के भुगतान में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। इससे बैंकों के राइट टाइम होने की बात कही जा रही है।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के बाद अफसरों और कर्मचारियों को पूर्व के वेतन का एरियर मिला। इसको लेकर ज्यादातर सरकारी कर्मियों की शिकायत रही कि बैंकों ने देर से भुगतान किया। इससे लोगों को दिक्कतें तो उठानी ही पड़ीं ब्याज का भी नुकसान हुआ। इसके अलावा बैंक से पेंशन लेने वालों की अक्सर शिकायत रहती है कि समय से उन्हें पैसा नहीं मिलता। इसे देखते हुए आरबीआई ने पेनाल्टी लगाए जाने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत बैंक को संबंधित खाताधारक को उस अवधि के ब्याज के अलावा दो फीसदी दंड देना होगा। १५ दिन की देरी पर बचत खाता पर मिलने वाला ब्याज देना होगा लेकिन इसके बाद एफडी के अनुसार ब्याज चुकता करना होगा। 
इतना नहीं आरबीआई ने चेक से भुगतान में देरी पर भी सख्ती दिखाई है। यदि स्थानीय चेक का तीन और आउट स्टेशन चेक का २१ दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को पूरी अवधि का ब्याज देना होगा। यह नियम पहले से है लेकिन आरबीआई ने इसे अब और सख्त कर दिया है। इसके तहत गड़बड़ी चाहे किसी भी स्तर पर हुई हो भुगतान संबंधित शाखा को ही करना होगा(अमर उजाला,इलाहाबाद,1.2.11)।

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