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30 जून 2011

ओडिशाःडाक्टरों के रिक्त पद 12 सप्ताह में भरने का निर्देश

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में चिकित्सकों के सभी रिक्त पदों को 12 सप्ताह में भरने के साथ ही मुख्य रूप से जनजातीय एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और दवाखानों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी गोपाला गौड़ा व न्यायमूर्ति बी एन महपात्र की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य में पिछले कई वर्षों से रिक्त चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश देने के बाद अदालत में एक अनुपालन रिपोर्ट भी दायर करने को कहा। मुख्य अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता जताते हुए सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आधारभूत सुविधाओं के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी और पेयजल की उचित इंतजाम हों(राष्ट्रीय सहारा,पटना संस्करण,30.6.11 में कटक की रिपोर्ट)।

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