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02 जुलाई 2011

केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी कोटे के तहत दाखिले में विसंगति पर सुनवाई स्थगित

केंद्रीय विविद्यालयों में अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के तहत दाखिले में विसंगति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पहले से विचाराधीन है। लिहाजा मौजूदा विवाद को पेंडिंग अपील के साथ ही सुना जाएगा। जस्टिस पी. सदाशिवम और एके पटनायक की बेंच ने कहा कि संविधान पीठ पहले ही इस मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट कर चुकी है। कट ऑफ अंक पर संविधान पीठ के फैसले से अलग निर्णय देना इस बेंच के लिए संभव नहीं है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 10 अप्रैल, 2008 को दिए फैसले पर साफ तौर पर कहा था कि ओबीसी कोटे के तहत प्रवेश सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक से 10 प्रतिशत कम पर किया जाए। 14 अक्टूबर, 2008 को संविधान पीठ ने अपने इस फैसले पर स्पष्टीकरण भी दिया था। अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि जस्टिस आरवी रवीन्द्रन की अध्यक्षता वाली बेंच इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर पहले से सुनवाई कर रही है। सोमवार को वही बेंच इस विवाद का भी निपटारा करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली विविद्यालय में सामान्य श्रेणी के छात्रों के कट ऑफ अंक से 10 प्रतिशतकम पर दाखिले दिए जाते रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय (जेएनयू) में दाखिले की प्रक्रिया इससे हटकर है। जेएनयू के कुछ छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सामान्य श्रेणी की कट ऑफ सूची के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करना गलत है। इससे आरक्षण का लाभ जरूरतमंद को नहीं मिलेगा(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,2.7.11)।

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