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14 जुलाई 2011

बिहार में अध्यापकों की नियुक्ति पांच माह में पूरी की जाए : सुप्रीम कोर्ट

बिहार में 34 हजार 540 प्राथमिक अध्यापकों के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पांच माह के अंदर समूची प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। तीन महीने में चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाए और दो महीने में उसे लागू किया जाए। जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार से 13 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा कि चयन में आरक्षण तथा वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। एक लाख 23 हजार से अधिक आवेदकों में से सरकार को रिक्त स्थानों को भरना है। बिहार सरकार ने फर्जी दस्तावेज दायर करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति मांगी है। अदालत ने कहा कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। बेंच ने उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटार्यड चीफ जस्टिस वीए मोहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी सभी आवेदकों की जांच पड़ ताल के बाद नियुक्ति की सिफारिश करेगी(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,14.7.11)।

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