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22 सितंबर 2011

यूपीःबीएड प्रवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट की न मानने वाले कॉलेजों पर अर्थ दंड लगेगा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश के बावजूद प्रदेश में कई कॉलेजों ने चालू शैक्षिक सत्र में अपने यहां बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया है। सचिव उच्च शिक्षा अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि ऐसे कॉलेजों पर आर्थिक दंड लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों को पत्र भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने विगत 16 अगस्त को सभी राज्य विश्वविद्यालयों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनके नियंत्रण में आने वाले सभी कॉलेज शैक्षिक सत्र 2011-12 में अपने यहां बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। शासन को पता चला है कि कई कॉलेज अपने यहां बीएड में दाखिला लेने वाले छात्रों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित न कर शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं। लिहाजा शासन ने हाल ही में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में वेबसाइट पर निर्धारित सूचना न देने वाले कॉलेजों पर आर्थिक दंड लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है(दैनिक जागरण,लखनऊ,22.9.11)।

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