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12 दिसंबर 2011

पंजीकृत संस्थाएं ही दे सकती हैं बीमा एजेंटों को प्रशिक्षण

कंपनी कानून और सोसाइटी पंजीकरण कानून के तहत पंजीकृत और तीन साल से ज्यादा अनुभव वाली संस्थाएं ही बीमा एजेंटों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह बात बीमा नियामक इरडा द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कही गई है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार (इरडा) ने एजेंट प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) को मंजूरी देने और नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके तहत नियामक द्वारा 2010 में गठित स्थाई समिति ऐसे लाइसेंस देगी और जांच करेगी। इरडा ने कहा, ‘कंपनी कानून के तहत पंजीकृत कंपनियां और सोसाइटी पंजीकरण कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटी और ट्रस्ट ही एजेंट प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।’ इसमें कहा गया कि सिर्फ गंभीर पेशेवर संस्थान ही इस खंड में शामिल हो सकें इसके लिए वित्तीय या बीमा पालिसियों के बारे में प्रशिक्षण करने वाले तीन साल से अधिक अनुभव वाले संस्थानों को ही एटीआई शुरू करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। इरडा ने कहा कि उसकी स्थाई समिति एटीआई लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त करेगी। नियामक ने कहा ‘योग्यता की जांच और देनदारियों और परिसंपत्तियों की जांच करने की जिम्मेदारी स्थाई समिति की होगी और समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद कोई और जांच नहीं होगी।’(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,12.12.11)

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