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15 दिसंबर 2011

दिल्ली में नर्सरी दाखिला: गांगुली कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार की हां

नर्सरी दाखिले में उम्र की सीमा को लेकर दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उसने प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में बच्चों के दाखिल संबंधी गांगुली कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों को मान लिया है। कैबिनेट ने सितंबर माह में हुई बैठक में गांगुली कमेटी सिफारिशों पर विचार करने के बाद उसे स्वीकार करते हुए प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा में दाखिल के लिए ४ प्लस और ५ प्लस तय कर दी है।

कार्यकारी चीफ जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस राजीव सहाय एंडला की खंडपीठ के समक्ष शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक शशि कौशल की ओर से दायर हलफनामा में यह बात कही गई। इसी के साथ, खंडपीठ ने बच्चों के दाखिले संबंधी दायर जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए २१ दिसंबर की तारीख तय की। 


निदेशालय की तरफ से कहा गया कि शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों पर विशेषज्ञों और स्टेक होल्डरों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद प्री स्कूल में दाखिले की गाइडलाइंस तय की जा सकती है। वह स्कूली पढ़ाई के मामले में अपने 2007 के अपने हलफनामे को ही पूरी तरह से ताकीद करते हैं। चूंकि, तीन साल की उम्र में दाखिला प्ले स्कूल और प्री-नर्सरी का हिस्सा है, इसके लिए सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अलग से दिशा-निर्देश तैयार कर रही है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट जो आदेश देगी उसे मंजूर होगा, लेकिन इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसें निजी स्कूल की ओर से लगाया गया है(दैनिक भास्कर,दिल्ली,15.12.11)।

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