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30 मई 2012

झारखंडःसचिवालय सहायकों की परीक्षा में छूट पर सवाल

राज्य गठन के बाद पहली बार होने जा रही सचिवालय सहायकों (लगभग 1300 पदों पर) की नियुक्ति में छूट का सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने पर कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। आगाह किया है कि सरकारी कर्मचारियों को उम्र में छूट नहीं देने पर भविष्य में यह परीक्षा भी विवादों के घेरे में आ सकती है। मामला कोर्ट में जा सकता है। स्नातक की परीक्षा में बैठनेवाले (एपीयरिंग कैंडिडेट) उम्मीदवारों को भी सचिवालय सहायक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की छूट नहीं मिलने पर सवाल खड़ा हुआ है। 

क्या है मामला 
बिहार के समय जेपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा में सरकारी कर्मियों को उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाती थी। झारखंड अलग होने पर बिहार के ही सर्कुलर को एडॉप्ट किया। लेकिन जिस सर्कुलर को एडॉप्ट किया गया, वह केवल जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए प्रभावी हुआ। कर्मचारी चयन आयोग के लिए नहीं। अब झारखंड सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के लिए जो नियमावली बनाई है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है। फिर न तो एपीयरिंग कैंडिडेट को ही कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने की छूट है। जबकि बीपीएससी या यूपीएससी सहित देश की अन्य प्रमुख परीक्षाओं में एपीयरिंग कैंडिडेट को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की छूट दी जाती है। इसी कारण भविष्य में छूट पर सवाल खड़ा होने की संभावना है। 

फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी 
कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब डाकघरों से 23 जून तक आवेदन पत्र मिलेंगे और चार जुलाई तक फार्म जमा करने की तिथि निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार चार मई को विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 20 दिनों में ही डेढ़ लाख से अधिक आवेदन पत्र बिक गए। डाकघरों में इसकी कमी हो गई। इसलिए आयोग को आवेदन पत्र की बिक्री और जमा करने की तिथि बढ़ानी पड़ी है।

प्रावधान नहीं है 
"झारखंड सरकार के सर्कुलर में सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट नहीं है। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। एपीयरिंग कैंडिडेट के मामले में भी यही है।" - आदित्य स्वरूप, कार्मिक सचिव(दैनिक भास्कर,रांची,30.5.12).

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