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30 मई 2012

राजस्थानःबीएड धारक-टेट उत्तीर्ण को लेवल वन भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष बीएड धारक तथा आरटेट के लेवल प्रथम व द्वितीय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 2 जून को आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल वन में अंतरिम प्रवेश देने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने प्रार्थिया नीलम राजपुरोहित व 9 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी व डॉ. नुपूर भाटी ने कहा कि याचिकाकर्ता विशेष बीएड के साथ ही आरटेट के दोनों लेवल उत्तीर्ण हैं। 

उनको 2 जून को आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम की भर्ती परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लॉज 3 बी में कहा गया है कि स्पेशल बीएड धारक भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए योग्य हैं, लेकिन उनको इस लेवल में नियुक्ति दिए जाने के छह माह में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रावधान होने के बावजूद सरकार याचिकाकर्ताओं को कैसे मना कर सकती है। इस पर अदालत ने सीईओ जिला परिषद व परीक्षा समन्वयक के नाम अंतरिम आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को 2 जून को आयोजित परीक्षा में अंतरिम प्रवेश देने के आदेश दिए(दैनिक भास्कर,जोधपुर,30.5.12)।

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