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28 मई 2010

हिमाचल में निजी स्कूलों में शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें लागू न करने पर मान्यता रद्द होगी

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. सीएल गुप्ता ने कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधक अपने स्कूलों में, 15 जून से पहले हिमाचल शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकें लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी संबद्धता रद्द की जाएगी।
कल बोर्ड सभागार में जिला कांगड़ा के निजी स्कूल प्रबंधकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष के शैक्षणिक सत्र में बोर्ड द्वारा प्रकाशित 90 फीसदी पुस्तकें सरकारी स्कूलों को सप्लाई की गई, ऐसे में निजी स्कूलों में स्टूडेंट्स को कौन-सी किताबें पढ़ाई जा रही थी, यह स्पष्ट हो जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों को अब 8 वर्ष का संबद्धता कार्यकाल पूर्ण करने वाले निजी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त करने के लिए एनओसी जारी किया जाएगा। एनओसी के नाम पर अभिभावकों को भ्रमित करने वाले स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ बोर्ड कार्रवाई करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रावधान है कि ऐसे स्कूलों के पहली बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपए जुर्माना और दूसरी 10 हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा(दैनिक ट्रिब्यून,28 मई,2010,हिमाचल संस्करण)।

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