उत्तरप्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान से आच्छादित राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय व शासकीय सहायताप्राप्त कालेजों के शिक्षकों व पुस्तकालाध्यक्षों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन के पुनरीक्षण की राजाज्ञा जारी कर दी है। शिक्षकों को पुनरीक्षित वैयक्तिक वेतन का लाभ पहली मई 2010 से दिया जाएगा। गौरतलब है कि दो बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखने वाले राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को राज्य सरकार स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत वेतन वृद्धि देती है। छठे वेतनमान को लागू करने के बाद सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए इसमें इजाफा किया था। अब उसने राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय व शासकीय सहायताप्राप्त कालेजों के शिक्षकों व पुस्तकालाध्यक्षों को दिये जाने वाले वैयक्तिक वेतन को पुनरीक्षित किया है। नई व्यवस्था के तहत 6000 के ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को 550 रुपये, 7000 के ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को 650 रुपये, 8000, 9000 व 10000 के ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को 840 रुपये स्वीकृत किया है। वहीं 10000 के ग्रेड वेतन वाले उन शिक्षकों का वैयक्तिक वेतन 900 रुपये कर दिया गया है जिनका पहली जनवरी 1996 से प्रभावी वेतनमान 16400-450-20900-500-22400 रहा है।
(दैनिक जागरण,लखनऊ,18.5.2010)
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