महाराष्ट्र सरकार ने 40 फीसदी अपंग विद्यार्थी को भी एडमिशन में आरक्षण की सहूलियत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रकार की जानकारी सामाजिक न्याय और गृह निर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर ने दी है।
अहिर ने बताया कि 40 फीसदी अपंग लोगों को भी आरक्षण की सहूलियत देने के बारे में हाईकोर्ट में दो-तीन जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 60 फीसदी अपंग व्यक्ति को भी सभी प्रकार की आरक्षण की सुविधा मिलती थी। मगर सामाजिक न्याय विभाग के इस महत्वपूर्ण फैसले से 40 फीसदी अपंगों के लिए भी आरक्षण के तहत मिलने वाली अन्य सुविधा का मार्ग खुल गया है। अहिर ने बताया कि शुरुआत में अपंगों के स्कूलों और आश्रमशालाओं में 40 फीसदी अपंगों के लिए आरक्षण की सहूलियत शुरू की जा रही है। मगर बहुत जल्द राज्य सरकार सरकारी नौकरियों सहित अन्य क्षेत्रों में भी ४क्40 फीसदी अपंग लोगों को आरक्षण की सभी सुविधाएं देने का आदेश जारी करेगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में इस वक्त 15 लाख 69 हजार पंजीकृत अपंग लोग हैं। इस में पूर्ण और 60 फीसदी अपंग लोग भी शामिल हैं। राज्यमंत्री अहिर ने कहा कि यदि 40 फीसदी अपंगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो यह संख्या और बढ़ जायेगी। क्योंकि अब तक 40 फीसदी अपंग लोग आरक्षण की सुविधा न मिलने की वजह से खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे या फिर उन्हें अपंग होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था(दैनिक भास्कर,मुंबई,20.6.2010)।
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