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02 जून 2010

बिहार में तीन माह के भीतर साढे चौंतीस हज़ार शिक्षकों की बहाली को कैबिनेट की मंज़ूरी

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार सरकार 34540 सहायक शिक्षकों को अगस्त के अंत तक नियुक्त कर लेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 को मंजूरी दी गयी। सरकार ने विधानमंडल के पूर्व सदस्यों पर भी मेहरबानी दिखाई है। अब वे एक सहयोगी के साथ साल में 75 हजार रुपये तक के यात्रा कूपन का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैठक में नगरपालिका अविश्र्वास प्रस्ताव नियमावली को भी मंजूरी दी गयी। प्रधान सचिव (कैबिनेट) अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि कैबिनेट ने फरवरी महीने में ही इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, मगर उसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब 9 दिसंबर 2003 के बदले 23 जनवरी 2006 तक के प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। साथ ही 5 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को शामिल करते हुए सामान्य पदों के पांच प्रतिशत पदों पर इनकी नियुक्ति होगी। पूर्व की नियमावली में यह प्रावधान नहीं था। भर्ती में आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा मगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में सामान्य वर्ग के लोगों से पदों को भरा जायेगा। औपबंधिक तौर पर नियुक्त इन सहायक शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की जांच होने तक औपबंधिक वेतन का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा। पूर्व की नियमावली में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद वेतन भुगतान का प्रावधान था(दैनिक जागरण,पटना,2 जून,2010)।

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